फिलहाल हेरल्ड हाउस नहीं करना पड़ेगा खाली, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने हेराल्ड हाउस को खाली करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) की याचिका पर नोटिस जारी किया है। पिछले 28 फरवरी को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पिछले 11 फरवरी को केंद्र सरकार ने कहा था कि यंग इंडियन कंपनी की स्थापना हेराल्ड हाउस पर कब्जे की नीयत के की गई थी। केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा था कि हेराल्ड हाउस खाली कराने का सरकार का फैसला बिल्कुल सही है।

पिछले 28 जनवरी को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) का स्वामित्व 2011 में यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया गया। एजेएल नेशनल हेराल्ड और यंग इंडियन दोनों की मालिकाना कंपनी है जो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नियंत्रण में है। मेहता ने कहा था कि एजेएल का स्वामित्व ट्रांसफर करने के पीछे लाभ कमाने की मंशा थी। मेहता ने कहा था कि हेराल्ड हाउस से एजेएल केवल किराया वसूली का काम करती थी जबकि ये अखबार छापने के लिए लीज पर दी गई थी। हेराल्ड हाउस से करोड़ों रुपये के किराये की वसूली होती है।

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