तीन तलाक कानून 19 सितबंर, 2018 से लागू: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन तलाक बिल को मंजूरी दे दी है. इस मंजूरी के साथ ही देश में तीन तलाक कानून 19 सितबंर, 2018 से लागू हो गया. बता दें, मंगलवार को राज्यसभा से तीन तलाक बिल पास हुआ था. इसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था. दो दिन पहले लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी तीन तलाक बिल पास हो गया था. बिल के पक्ष में 99 और विपक्ष में 84 वोट पड़े. उसके बाद इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा गया.

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