दिल्ली : सर्विसेज अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की अलग-अलग राय

बड़ी बेंच को रेफर किया गया केस

नई दिल्ली : दिल्ली में अफसरों पर नियंत्रण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने अलग-अलग फैसला सुनाया है। सर्विसेज पर जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने अलग-अलग फैसला सुनाया। इसलिए इस मसले पर विचार करने के लिए बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया। 1 नवंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस सिकरी ने कहा कि संविधान बेंच के फैसले ध्यान में रखा जाना चाहिए लेकिन सर्विसेज के अधिकार पर अलग-अलग मत हैं। जस्टिस सिकरी ने कहा कि ज्वायंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर के अधिकारी उप-राज्यपाल के अधीन आएंगे जबकि बाकी दिल्ली सरकार के अधीन आएंगे। जस्टिस सिकरी ने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो केंद्र सरकार के तहत आएगा क्योंकि दिल्ली सरकार के पास पुलिसिंग का अधिकार नहीं है। एसीबी के मामले में जस्टिस सीकरी ने अपने फैसले में कहा है कि वह सिर्फ दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ करप्शन मामले की जांच कर सकता है।

केंद्र के अंदर आने वालों पर नहीं। दिल्ली सरकार खुद कमीशन ऑफ इंक्वायरी भी नियुक्त नहीं कर सकती है ऐसा जस्टिस सीकरी ने अपने आदेश में कहा है।जस्टिस सिकरी ने कहा कि जमीन, लॉ और पुलिस केंद्र सरकार के अधीन हैं। जस्टिस सिकरी ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत दिल्ली सरकार को अधिकार है और वह डायरेक्टर की नियुक्ति कर सकता है। जस्टिस अशोक भूषण ने जस्टिस सिकरी के सभी फैसलों पर सहमति जताई सिवाय सर्विसेज के फैसले के। इसलिए सर्विसेज के मसले पर अब सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच फैसला करेगी। दोनों जजों ने साफ कहा है कि सर्किल रेट कमिशन ऑफ इंक्वायरी और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म पर भी एलजी दिल्ली में सुप्रीम अथॉरिटी है। दोनों जजों ने कहा कि दिल्ली सरकार स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार और एलजी मिलकर लोगों की भलाई के लिए काम करें।

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