नमो टीवी पर बड़ा फैसला : मतदान से 48 घंटे पहले नहीं चल सकता प्री रिकॉर्डेड कंटेट

नई दिल्ली : विपक्षी दलों की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने बुधवार को नमो टीवी को लेकर अहम फैसला लिया है। आयोग ने कहा कि, बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे चैनल नमो टीवी पर लाइव कवरेज हो सकता है, लेकिन मतदान से 48 घंटे पहले कोई भी प्री रिकॉर्डेड कंटेट नहीं चल सकता है। राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्तों को इसका कड़ाई से पालन करने की सूचना दी गई है। आयोग की ओर से कहा गया है कि, किसी चुनावी चरण के 48 घंटे पहले चैनल पर किसी भी तरह का पहले से रिकॉर्ड भाषण नहीं चलाया जा सकता है।
चुनाव आयोग ने अब दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि चल रहे लोकसभा चुनावों के शेष छह चरणों में से प्रत्येक में उसके निर्देशों का पालन किया जाए। ये निर्देश दिल्ली के सीईओ को जारी किए गए थे, क्योंकि वह टीवी चैनलों और इसी तरह के प्लेटफार्मों में राजनीतिक सामग्री को प्रमाणित करने के लिए नोडल अधिकारी हैं। जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित किया जाता है। उन्हें विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए एक समिति भी प्रदान की गई है, जो इस पर उन्हें अपडेट देती है।

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