नेपाल के पूर्व मंत्री बद्री प्रसाद न्यौपाने को नौ साल कैद की सजा

काठमांडू। नेपाल की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के दोषी ठहराए जा चुके देश के पूर्व मंत्री बद्री प्रसाद न्यौपाने को गुरुवार को नौ साल के जेल की सजा सुनाई है। विशेष अदालत ने 28 फरवरी को न्यौपाने व अन्य को काठमांडू के भृकुटीमण्डप की जमीन को पट्टे पर देने के मामले में भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया था। विशेष अदालत के फैसले के मुताबिक 2 करोड़ 3 लाख 68 हजार 803 नेपाली रुपये का अर्थदंड न जमा करने पर न्यौपाने को छब महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

पूर्व मंत्री टेक बहादुर गुरुंग को शराबी पाए जाने पर एक करोड़ 21 लाख 84 हजार 401 नेपाली रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। गुरुंग निलंबित सांसद हैं। विशेष अदालत ने 28 फरवरी को भृकुटीमण्डप जमीन घोटाले में दो पूर्व मंत्रियों समेत सात लोगों को दोषी करार दिया था। समाज कल्याण परिषद के तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, तत्कालीन कोषाध्यक्ष कुंजबिहारी प्रसाद चौधरी, तत्कालीन सदस्य हरि न्यौपाने, मोहनराज शर्मा, मदन कुमार लाल कर्ण, तत्कालीन सदस्य सचिव रवींद्र कुमार को भी कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

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