पत्रकार सौम्या हत्याकांड के ट्रायल में देरी पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के साकेत कोर्ट को 2008 में टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में ट्रायल में हो रही देरी की वजह बताने का निर्देश दिया है। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने पूछा कि आखिर साढ़े नौ साल के बाद भी इस केस का ट्रायल खत्म क्यों नहीं हुआ। इस मामले पर अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी। कोर्ट सौम्या विश्वनाथन हत्या मामले के अभियुक्त बलजीत मलिक की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। बलजीत ने ट्रायल में तेजी लाने और उसे जल्द पूरी करने की मांग की है।

बलजीत ने अपने वकील अमित कुमार के जरिए याचिका दायर कर बिना वजह ट्रायल में देरी के लिए एक करोड़ रुपये का हर्जाना देने की मांग की है। बलजीत ने कहा है कि हर्जाने की इस रकम का उपयोग तिहाड़ जेल के विचाराधीन कैदियों के कल्याण पर खर्च किया जाए। उल्लेखनीय है कि सौम्या विश्वनाथन की हत्या 30 सितंबर,2008 की रात में अपने दफ्तर से लौटते वक्त कर दी गई थी। बलजीत मलिक पर मकोका के तहत केस चल रहा है, जिसकी वजह से उसे नियमित जमानत नहीं मिल रही है। इस मामले में बलजीत के अलावा रवि कपूर और अमित शुक्ला भी आरोपित हैं। रवि कपूर और अमित शुक्ला को 2009 में आईटी एक्जीक्युटिव जिगिषा घोष मर्डर केस में दोषी करार दिया गया है।

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