पा​किस्तानी परमाणु बम के जनक पहुंचे अदालत की शरण में

मौलिक अधिकार के रक्षा की लगाई गुहार

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के परमाणु बम के जनक वैज्ञानिक डॉ. अब्दुल कदिर खान ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा की गुहार लगाई है। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट से मिली। समाचार पत्र डॉन के मुताबिक, उन्होंने देश भर में स्वच्छंद रूप से आने-जाने समेत तमाम अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने की अदालत से मांग की है।अधिवक्ता जुबैर अफजल राना ने खान की तरफ से सोमवार को यह याचिका दायर की। खान ने लाहौर उच्च न्यायालय के 25 सितंबर, 2019 के फैसले के खिलाफ यह याचिका दायर की है जिसमें इसी तरह की याचिका को इसलिए खारिज कर दिया गया था कि खान की सुरक्षा को लेकर उठाए गए सरकार के कदम उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

समाचार पत्र ‘डॉन’ की खबर के मुताबिक खान ने उच्चतम न्यायालय से यह निर्णय सुनाने का आग्रह किया है कि आवाजाही की स्वतंत्रता समेत तमाम अन्य मौलिक अधिकारों को महज किसी को पसंद या नापसंद करने और उचित प्रतिबंधों की आड़ लेकर घटाया या उन्हें देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। खान ने अपनी याचिका में कहा है कि क्या सरकारी अधिकारियों को याचिकाकर्ता पर अपने प्रियजन, परिवार के सदस्यों, दोस्तों, पत्रकारों, विभिन्न कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, उच्च अधिकारियों और नौकरशाहों से मिलने पर रोक लगा कर संवैधान का उल्लंघन करने की इजाजत दी सकती है?

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