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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने मीसाबंदियों की पेंशन को किया बहाल

बिलासपुर 25 जनवरी।छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य की भूपेश सरकार द्वारा पूर्ववर्ती सरकार द्वारा मीसाबंदियों के लिए शुरू की गई सम्मान निधि(पेंशन) को बन्द करने सम्बन्धी दो अधिसूचनाओं को आज रद्द करते हुए फिर से उनकी पेंशन को बहाल कर दिया।

राज्य सरकार ने 2020 में दो अधिसूचनाएं जारी कर पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा 2008 में मीसाबंदियों के लिए शुरू की गई सम्मान निधि(पेंशन) को बन्द कर दिया था,इसके खिलाफ मीसाबंदियों के संगठऩ ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।एकल पीठ ने याचिका को स्वीकार कर राज्य सरकार को सम्मान निधि को बहाल करने का आदेश दिया था।

एकल पीठ के निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार ने डबल बेंच में अपील की थी। डबल बेंच ने दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद निधि को बन्द करने की अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया। इसके साथ ही राज्य सरकार को बन्द की गई अवधि की भी सम्मान राशि मीसाबंदियों को देने का आदेश दिया है।

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