हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कोषाध्यक्ष के अधिकार छीनने के मामले की सुनवाई 13 को

प्रयागराज, 06 फरवरी। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं महासचिव को एसोसिएशन के बैंक खाते का नियम विरुद्ध संचालन करने से रोकने की मांग तथा बिना किसी आदेश के कोषाध्यक्ष का अधिकार छीनने के खिलाफ याचिका की सुनवाई 13 फरवरी को होगी। कोर्ट ने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का पक्ष सुनने के लिए याची को याचिका की नोटिस देने का निर्देश दिया है। याचिका में एसोसिएशन के बैंक खाते संचालन में अध्यक्ष व महासचिव को कोषाध्यक्ष का सहयोग करने का भी समादेश जारी करने की मांग की गई है। बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष आशीष कुमार मिश्र की याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति एस डी सिंह तथा न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने की।

कहा गया कि बार एसोसिएशन के बाइलॉज के नियम 20 एवं 28 में अध्यक्ष व महासचिव के सहयोग से बार एसोसिएशन के खाते के संचालन की जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष को है और नियम 28 मे साफ लिखा है कि गवर्निंग काउंसिल को बिना आम सभा की पूर्व अनुमति के साल में कुल 50 हजार रुपये से अधिक खर्च करने का अधिकार नहीं है। कहा गया कि किसी सदस्य को जांच में दोषी पाये जाने पर सीक्रेट बैलेट से दो तिहाई वोट से प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। नियम 51 का पालन नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा कि बार एसोसिएशन का पक्ष नहीं मालूम है। इसलिए याचिका की नोटिस एसोसिएशन को 7 फरवरी तक तामील की जाए और याचिका सुनवाई हेतु 13 फरवरी को पेश की जाए।

Related Articles

Back to top button
X (Twitter)
Visit Us
Follow Me
YouTube
YouTube