कार्ति चिदंबरम मिली विदेश जाने की अनुमति, लेकिन जमा कराने होंगे 10 करोड़

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस केस मामले के आरोपित और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की अनुमति के लिए बतौर सिक्योरिटी जमा किए गए दस करोड़ रुपये को बिना ब्याज के तीन महीने के लिए जमा करने का आदेश दिया है। पिछले 30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति को विदेश जाने की अनुमति दी थी और बतौर सिक्योरिटी दस करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि वे 5,6,7 और 12 मार्च को कार्ति से पूछताछ करना चाहते हैं। उसके बाद कोर्ट ने कार्ति को 5,6,7 और 12 मार्च को ईडी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कार्ति को चेतावनी देते हुए कहा कि आप जांच में सहयोग करें वर्ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपने इसके पहले जांच में सहयोग नहीं किया है।

कार्ति चिदंबरम ने याचिका दायर कर कहा कि कि उसे 21 से 28 फरवरी तक विदेश यात्रा पर जाना है। उसकी कंपनी डब्ल्यूटीए और एटीपी टेनिस टूर्नामेंट के आयोजन में शामिल होगी। 18 सितंबर,2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को 20 से 30 सितंबर तक विदेश जाने की अनुमति दी थी। उस समय कार्ति ने अपनी बेटी के दाखिले के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। एयरसेल मैक्सिस डील मामले में ईडी और सीबीआई दोनों ने ही कार्ति और उसके पिता पी. चिदंबरम के खिलाफ केस दर्ज किया हुआ है।

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