मतदान और उसके एक दिन पूर्व राजनीतिक विज्ञापन छापने से पहले आयोग से लेनी होगी अनुमति

नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को मतदान से ठीक पहले प्रिंट मीडिया में गलत एवं भ्रामक विज्ञापन देने से रोकने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनके तहत अब मतदान और उसके एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में दिए राजनीतिक इश्तहारों को प्रकाशित करने से पहले आयोग की अनुमति लेनी होगी। चुनाव आयोग ने इस संबंध में सयों के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को पत्र लिखकर इसके अनुपालन और इस संबंध में राजनीतिक दलों को सूचित करने को कहा है। इस पत्र में आयोग ने कहा, ‘कोई राजनीतिक दल या उम्मीदवार या कोई संगठन और कोई व्यक्ति प्रिंट मीडिया में मतदान और उसके एक दिन पूर्व राज्य एवं जिला स्तर पर तय मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एमसीएमसी) के विज्ञापन में दी गई सामग्री के प्रमाणन के बिना प्रकाशित नहीं कर सकता है।’ आयोग ने कहा कि यह दिशा-निर्देश त्वरित प्रभाव से लागू है और इस संबंध में राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त सूचित करें। इसके अलावा एमसीएमसी को भी अलर्ट कर दिया जाए। आयोग ने अधिक स्पष्टता के लिए उन तारीखों का भी जिक्र किया है, जिस दौरान यह बंदीशें लागू होंगी।

Related Articles

Back to top button
X (Twitter)
Visit Us
Follow Me
YouTube
YouTube