रिजर्व बैंक और गूगल पे को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल के पेमेंट ऐप ‘गूगल पे’ पर रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना लेन-देन करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए रिजर्व बैंक और गूगल पे को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया। याचिका अभिजीत मिश्रा ने दायर की है, जिसमें कहा गया है कि गूगल पे ऐप बिना किसी मंजूरी के काम कर रहा है। याचिका में कहा गया है कि गूगल पे रिजर्व बैंक से अधिकृत नहीं है और यह पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स एक्ट का उल्लंघन कर रहा है। याचिका में कहा गया है कि 20 मार्च,2019 को रिजर्व बैंक ने अधिकृत पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स की लिस्ट जारी की थी, जिसमें गूगल पे का नाम शामिल नहीं था। उल्लेखनीय है कि गूगल ने भारत में पहले तेज नाम से पेमेंट ऐप शुरू किया था, जिसका नाम बाद में बदलकर गूगल पे कर दिया। इस ऐप से यूजर अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकते हैं।

Related Articles

Back to top button
X (Twitter)
Visit Us
Follow Me
YouTube
YouTube