NGT : अवैध स्टील पिकलिंग यूनिट्स मामले में दिल्ली सरकार पर 50 करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से चल रहे स्टील पिकलिंग यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई न करने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार पर 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एनजीटी इन यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई करने का पहले ही आदेकी है लेकिन उस आदेश पर अमल न होने पर एनजीटी ने आज ये जुर्माना लगाया है। याचिका ऑल इंडिया लोकाधिकार संगठन ने दायर की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी को निर्देश दिया है कि वे हलफनामा देकर बताएं कि उनके आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया? मंगलवार को सुनवाई के दौरान एनजीटी में वन और पर्यावरण मंत्रालय के मिनट्स को पेश किया गया। तब बेंच के सदस्य जस्टिस जावद रहीम ने केंद्र सरकार के 2013 के हलफनामे की याद दिलाई, जिसमें कहा गया था कि ये समस्या तीन साल में हल कर ली जाएगी। इसके बावजूद आज तक ये समस्या हल नहीं हो पाई।

 

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