आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की सीमा में 50,000 करोड़ रुपये की वृद्धि के निर्णय : राघवेंद्र प्रताप सिंह

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की सीमा 50,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपये से 5 लाख करोड़ रुपये करने की मंजूरी दे दी है, जिसमें अतिरिक्त राशि विशेष रूप से आतिथ्य और संबंधित उपक्रम के लिए निर्धारित की गई है। यह वृद्धि आतिथ्य और संबंधित उद्यमों पर कोविड-19 महामारी के कारण आए खलल के कारण की गई है।

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की वैधता 31.3.2023 तक कर दी गई है। आतिथ्य और संबंधित क्षेत्रों के सभी व्यावसायिक उद्यम/एमएसएमई सेवाएं जैसे होटल और रेस्तरां, मैरिज हॉल, कैंटीन, ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, एडवेंचर या हेरिटेज सुविधाएं, अवकाश और खेल, निजी बस ऑपरेटर, कार मरम्मत सेवाएं, किराए पर कार सेवा प्रदाता, कार्यक्रम/सम्मेलन आयोजक, स्पा क्लीनिक, ब्यूटी सैलून, मोटर वाहन एग्रीगेटर, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार, योग संस्थान, व्यायामशाला, अन्य फिटनेस सेंटर, इकाइयां/व्यक्ति खानपान या खाना पकाने और फूलों की खेती आदि में लगे लोग उधार लेने के पात्र होंगे।”

इस प्रकार केंद्र  सरकार पर्यटन क्षेत्र को बहाल करने और फिर से सक्रिय करने के लिए कार्य कर रही है और हर संभव कदम उठा रही है।

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