ईडी ने अफरोज फत्ता मामले में 55.17 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स आरए डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 55.17 करोड़ रुपये की 10 अचल संपत्तियों को जब्त किया है। इस मामले को अफरोज फत्ता केस के नाम से भी जाना जाता है।

ईडी ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि 6 अक्टूबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए)-2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स आरए डिस्ट्रीब्यूटर्स और अन्य (अफरोज फट्टा) के मामले में पंकज कपूर, विजेन गिरीशचंद्र झावेरी और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर रखी गई 55.17 करोड़ रुपये की लगभग दस अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने जारी बयान में कहा कि इस मामले में पहले ही 60 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त करते हुए नौ अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए हैं। ईडी ने इस मामले में अब तक कुल 115 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।

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