छात्रा के कोर्ट में धारा 164 के तहत कलमबंद बयान हो सकते: चिन्मयानंद केस

स्वामी चिन्मयानंद पर दुष्कर्म और शारीरिक शोषण का आरोप लगाने वाली छात्रा के सोमवार को कोर्ट में धारा 164 के तहत कलमबंद बयान हो सकते हैं। इसके बाद चिन्मयानंद पर कार्रवाई हो सकती है। इस केस से जुड़े अधिकतर लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं।

छात्रा ने स्वामी पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। दुष्कर्म की जीरो रिपोर्ट वह दिल्ली के लोदी कॉलोनी थाने में दर्ज करा चुकी है। उसकी तहरीर की प्रति भी एसआईटी के पास है, जो जांच में शामिल है। लेकिन अभी तक चिन्मयानंद पर दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इसके लिए छात्रा को मीडिया के सामने अपनी बात रखनी पड़ी।

मीडिया के दबाव के चलते छात्रा का मेडिकल कराया गया लेकिन दुष्कर्म की धारा नहीं बढी। अगली कार्रवाई छात्रा के कोर्ट में कलमबंद बयान पर टिकी हुई है। छात्रा के पिता ने बताया कि सोमवार या मंगलवार को धारा 164 के तहत कलमबंद बयान कराए जा सकते हैं। इसके बाद स्वामी की गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस की कार्रवाई से नाराज पिता ने एसआईटी पर पूरा भरोसा जताया है।

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