महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को सुप्रीम राहत

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को सुप्रीम राहत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को राहत दी है। कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया है कि वो देशमुख के ख़िलाफ़ 3 अगस्त तक कोई निरोधात्मक कार्रवाई नही करेगी। जस्टिस एएम खानविलकर ने मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये मामला वैसा ही है, जिसमें अधिकांश आरोपित प्रावधान की संवैधानिकता को चुनौती देते हैं और निरोधात्मक कार्रवाई पर रोक की मांग करते हैं। ऐसी मांगें सुनवाई योग्य नहीं हैं। तब कोर्ट ने पूछा कि ऐसे कितने मामले हैं, तब मेहता ने कहा कि 45 मामले हैं। तब कोर्ट ने कहा कि हम सभी मामलों पर 3 अगस्त को सुनवाई करेंगे।

विदेश से पैसों के अवैध लेन-देन की जांच कर रहे ईडी ने देशमुख को पूछताछ के लिए समन भेजा है। ईडी ने अनिल देशमुख को समन भेजकर उनको 5 जुलाई को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था। 5 जुलाई को ईडी के समक्ष पेश नहीं होने पर अनिल देशमुख को ईडी की ओर से अब तक तीन समन जारी किए जा चुके हैं।

देशमुख ने पत्र लिखकर ईडी को कहा था कि उनकी उम्र 72 साल है और वह कई बीमारियों से ग्रस्त हैं। उन्होंने ईडी से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बयान दर्ज करने की मांग की थी। मनी लांड्रिंग मामले में ही अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश को भी ईडी ने समन भेजकर 6 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया था।

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