सीबीआईसी ने सीमा शुल्क बिचौलियों के लिए लाइसेंस नवीनीकरण को किया समाप्त

सीबीआईसी ने सीमा शुल्क बिचौलियों के लिए लाइसेंस नवीनीकरण को किया समाप्त

नई दिल्ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सीमा शुल्क बिचौलियों (ब्रोकर) और अधिकृत कैरियर्स के लिए सीमित वक्त के बाद फिर से लाइसेंस जारी करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। सीबीआईसी के इस फैसले से व्यापार के लिए अनुपालन बोझ कम होगा। सीबीआईसी ने देर रात ट्वीट करके यह जानकारी दी।

सीबीआईसी ने इसके लिए सीमा शुल्क बिचौलिया लाइसेंसिंग विनियम, 2018 और सी कार्गो मेनिफेस्ट और ट्रांसशिपमेंट विनियम, 2018 में संशोधन किया है। इस संशोधन से इस तरह के मौजूदा लाइसेंस या पंजीकरण की आजीवन वैधता होगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

सीबीआईसी ने जारी एक बयान में कहा कि सीबीआईसी ने 23 जुलाई से सीमा शुल्क बिचौलियों और अधिकृत कैरियर्स के लिए सीमित अवधि के बाद फिर से लाइसेंस या पंजीकरण जारी करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। इससे व्यापार पर पड़ने वाले अनुपालन बोझ को कम करने में काफी मदद मिलेगी।

Related Articles

Back to top button
X (Twitter)
Visit Us
Follow Me
YouTube
YouTube