
पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। सरकार को दस दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने के दिए आदेश दिए गए हैं। बीते 25 जून को आय से अधिक संपत्ति मामले में दर्ज एफआईआर में गिरफ्तार किए जाते समय मजीठिया और उनके समर्थकों द्वारा विजिलेंस की कार्रवाई के दौरान उनके काम में बाधा पहुंचाने को लेकर उनके खिलाफ 31 जुलाई को अमृतसर में एफआईआर दर्ज की गई। उसमें मजीठिया ने अब हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी है। इससे पहले उनकी यह अग्रिम जमानत ट्रायल कोर्ट ने 25 अगस्त को खारिज कर दी थी, जिसके बाद अब मजीठिया ने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी है।
पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति और मादक पदार्थों से संबंधित धनशोधन के मामले में मोहाली की एक अदालत में 40 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। यह चार्जशीट बीती 22 अगस्त को दाखिल की गई थी।